उत्तरकाशी ।।।।।मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी निर्देशक्रम में जिलाधिकारी डा0 आषीश चौहान ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण के प्रभावी रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये रेस्टोरेंट, होटल, आदि अन्य दुकानों में सैनिटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क आदि की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की है व साथ ही बाहरी ,जनपदों और राज्यों से आने वाले लोगों की थर्मल स्केनिंग की जायेगी , जिसको लेकर जिलाधिकारी ने जिले के सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये । साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद में भीड़ वाली जगहों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये है,जिसमे यदि कोई बिना मास्क,सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लघंन करने वाले लोगों व सार्वजनिक स्थान में थूंकने पर 500 रू0 का अर्थदंड वसूला जाएगा यह नियम जनपद में आज से प्रभावी रूप में लागू होगा वहीं जिलाधिकारी डा0 चौहान ने आम लोगों से अपील की है कि सभी लोग नियमो का पालन करें और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें
रिपोर्ट-हेमकान्त नौटियाल
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