उत्तरकाशी-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा 11 सितंबर को जिला न्यायालय एवं सिविल जज (जू0डी0) न्यायालय पुरोला में लोक अदालत के माध्यम से अदालत में लंबित विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण
उक्त लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय / शमनीय वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद/ पारिवारिक न्यायालय वाद, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली पानी के बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) वाद, राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालय एंव मा० उच्च न्यायालय में लम्बित हो, अन्य दीवानी मामले, (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष सम्बन्धी वाद) आदि अन्य मामलों का निस्तारण आपसी सुलह- समझौते के आधार पर किया जायेगा l
राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे वादों को प्री- लिटीगेशन स्तर पर निस्तारण किया जाता है जो किसी भी न्यायालय में लंबित अथवा संदर्भित नहीं किए गए हो, उनका लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। तथा सुलह- समझौते के आधार पर निस्तारण न होने की दशा में गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। जो भी व्यक्ति अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत ने करवाना चाहते हैं वह दिनांक 10 सितंबर 2021 तक अपना प्रार्थना पत्र स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं l ताकि मामलें 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करवाया जा सके l
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के दूरभाष नम्बर - 01374-222711 व ईमेल - Uttarkashi.dlsa@gmail.com सम्पर्क किया जा सकता है।
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