उत्तरकाशी- जिला विशेष सत्र न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और कलयुगी पिता को सुनाई ढाई साल की सजा - PiyushTimes.com | Uttarkashi News

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Friday, July 15, 2022

उत्तरकाशी- जिला विशेष सत्र न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और कलयुगी पिता को सुनाई ढाई साल की सजा

उत्तरकाशी(ब्यूरो)- जिला विशेष सत्र न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को  20 साल का कठोर कारावास और कलयुगी  पिता को सुनाई ढाई साल की सजा




उत्तरकाशी।। जिला विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आज अभियुक्त विरेंद्र बहादुर पुत्र राम सिंह ग्राम मेजड़ी मोरी को 20 साल की कैद और ₹25000 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड  अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास  भुगतना होगा।




शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने  बताया कि पीड़िता के परिजनो ने  23  अगस्त  2021 को आरोपी के खिलाफ  पटवारी चौकी  मेंजड़ी  मोरी में  शिकायत दर्ज करवाई जिसमें बताया गया पीड़िता के साथ अभियुक्त ने जबरन कई बार शारीरिक संबंध बनाए। और साथ ही आरोपी ने पीड़िता को डराया धमकाया भी डर के कारण पीड़िता कई दिनों तक इस मामले को छुपाती रही उसके बाद पीड़िता ने मामले को अपने परिजनों को बताया जिस पर परिजनों ने मामले को मेंजड़ी पटवारी चौकी में दर्ज करवाया। वही राजस्व उपनिरीक्षक ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अभियुक्त  के खिलाफ 506 और 5 /6 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर 23 अगस्त  को  अभियुक्त को जेल भेजा गया। 31 अगस्त 2021 को आरोपी के खिलाफ जिला  न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।आज शुक्रवार को अभियोजन पक्ष से  जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने 5 गवाह  और अन्य साक्ष्य जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जहां विशेष सत्र  जिला न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला  ने दोष  सिद्ध होने पर अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाते हुए 20 साल की जेल और ₹25000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई अर्थदंड जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास कटना होगा और आरोपी को जेल भेज दिया।


वहीं दूसरी शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि जनपद के एक गांव में जहां  कलयुगी पिता ने शराब के नशे में अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया पत्नी ने बीच-बचाव किया  तो कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी को भी मारा और पीटा डर के कारण पुत्री और मां जंगल में भाग गए उसके बाद इस मामले को  वन स्टॉप सेंटर में दर्ज करवाया गया जहां इस मामले को वन स्टॉप सेंटर ने थाना कोतवाली उत्तरकाशी में स्थानांतरण किया। वहीं थाना कोतवाली ने अभियुक्त के खिलाफ 11/12 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। 16 मई 2020 को थाना कोतवाली ने मामले को जिला न्यायालय के सामने  पेश किया। शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने 9 गवाह और अन्य साक्ष्य  न्यायालय के समक्ष पेश किये। गवाह और साक्ष्य के आधार पर  आज जिला  विशेष सत्र न्यायाधीश  कौशल किशोर शुक्ला ने कलयुगी पिता को ढाई साल की सजा सुनाते हुए आरोपी पर  ₹5000 का अर्थदंड लगाकर जेल भेज दिया।

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