उत्तरकाशी- जिला विशेष सत्र न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने बलात्कार के आरोपी को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा
उत्तरकाशी।। (ब्यूरो)जिला विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आज शनिवार को एक अभियुक्त चन्द्रमोहन भट्ट पुत्र लखीराम भट्ट निवासी लदाडी उत्तरकाशी को 10 साल की कैद और ₹100000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
उत्तरकाशी जिला न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि पीड़िता बालिक के पिता और अभियुक्त चन्द्रमोहन भट्ट की आपस मे कई वर्षों से अच्छी जान पहचान थी। और पीड़िता के घर पर अभियुक्त का आना जाना था। 3 नवम्बर 2020 को अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया।पीड़िता घर पर अकेली थी। अभियुक्त ने पीड़िता से कहा कि तुम अकेली हो चलो मेरे कमरे में अभियुक्त का कमरा एनआईएम में था।पीड़िता अभियुक्त के कहने पर उसके कमरे में चली गई। उसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जबरन शारिरिक सम्बंध बनाये।इसके बाद पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ थाना कोतवाली उत्तरकाशी में में रिपोर्ट दर्ज करवाई वहीं पुलिस ने पीड़िता लिखित बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 ,2N के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।
आज शनिवार को अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने 4 गवाह और अन्य साक्ष्य जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जहां विशेष सत्र जिला न्यायधीश कौशल किशोर शुक्ला ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।वहीं अर्थदंड जमा न करने पर छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। साथ ही अभियुक्त को एक लाख रुपये के अर्थदंड में से ₹50000 पीड़िता को मुवावजे के रूप में देना होगा।
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