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Saturday, July 29, 2023

uttarkashi-कूड़ा सेग्रिगेशन (छंटाई) के लिए कूड़ा संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच 60 दिन के लिए इन शर्तों पर बनी सहमति


uttarkashi-कूड़ा सेग्रिगेशन (छंटाई) के लिए कूड़ा संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच 60 दिन के लिए इन लिखित शर्तों पर बनी सहमति





उत्तरकाशी।। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में तिलोथ कूड़ा संघर्ष समिति के17  सदस्यों का एक शिष्टमंडल और जिला प्रशासन के बीच कूड़ा सेग्रिगेशन पर आम सहमति को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला,नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल भी मौजूद रहे तिलोथ कूड़ा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के समक्ष बारी बारी से अपनी बात रखी जिसमें बैठक में मौजूद सभी ने यही कहा कि तिलोथ ट्रेचिंग ग्राउंड में सेग्रिगेशन के लिए कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए जिला प्रशासन और गंगोत्री विधायक ने तिलोथ कूड़ा संघर्ष समिति के लोगों से कूड़ा सेग्रिगेशन (छटाई) के लिए 60 दिन का समय मांगा।उसके बादः कूड़ा  संघर्ष समिति के लोगों ने  आपसी विचार विमर्श करके अपनी शर्तों को जिला प्रशासन के समक्ष रखा जिसके बाद कूड़ा सेग्रिगेशन के लिए 60 दिन की  आम सहमति बनी है।  साथ ही संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस द्वारा बीते रोज तिलोथ में महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी कर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया उसकी हम निंदा करते हैं।इसके लिए पुलिस प्रशासन को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बैठक में,अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह,उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान,सीओ प्रशान्त कुमार,अधिशासी अधिकारी नगरपालिका शिव सिंह चौहान, कूड़ा संघर्ष समिति तिलोथ  अध्यक्ष इलम सिंह पंवार,चंदन सिंह पंवार,दिनेश उनियाल,गिरीश उनियाल,जयप्रकाश गैरोला,अम्बाप्रसाद बहुगुणा,अनिता राणा,बचनी मटूड़ा आदि लोग मौजूद रहे।




 

अनुबन्ध पत्र की इन शर्तों पर बनी सहमति-:


1-:तिलोथ वार्ड नं 03 में स्थित ठोस अपशिष्ट निस्तारण केन्द्र में नगर पालिका द्वारा कूड़े की डम्पिंग नही की जायेगी।


2-:ठोस अपशिष्ट निस्तारण केन्द्र पर केवल लिगेसी वेस्ट का ट्रॉमल मशीन के माध्यम से सैग्रिगेशन का कार्य कराया जायेगा। उक्त कार्य कार्य प्रारम्भ की तिथि 1 अगस्त 2023 से 60 दिनों के भीतर पूर्ण किया जायेगा। 60 दिन के बाद उक्त स्थल पर लिगेसी वेस्ट के निस्तारण / सैग्रिगेशन का कार्य नही किया जायेगा। 


3-:ठोस अपशिष्ट के सैग्रिगेशन के उपरान्त छटनी किये गये मिट्टी / प्लास्टिक / अन्य सामग्री का निस्तारण पालिका द्वारा किया जायेगा। निस्तारण केन्द्र से उक्त छटनी किये गये सामग्री को पांच दिनों के अन्दर हटा दिया जायेगा।


4-:प्रतिदिन निस्तारण केन्द्र पर अधिकतम 25 ट्रक लिगेसी वेस्ट के रात्रि के समय 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक लाये जायेगे जिसका संग्रिगेशन कार्य अगले दिन किया जायेगा।

 5-:ठोस अपशिष्ट का परिवहन जिन वाहनों से किया जायेगा उनमें अपशिष्ट को ढक कर परिवहन करने की व्यवस्था की जायेगी।


6-:सेग्रिगेशन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात अथवा 60 दिन की अवधि,  नगरपालिका पालिका बाड़ाहाट, द्वारा उक्त निस्तारण केन्द्र को पूर्व की भांति साफ कर दिया जायेगा तथा स्थल पर किसी भी प्रकार का अपशिष्ट नहीं रखा जायेगा। किसी भी दशा में एक समय में निस्तारण केन्द्र पर 250 टन से अधिक लिगेसी वेस्ट  संग्रिगेशन हेतु नही रखा जायेगा। 


7-:कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 60 तक तिलोथ ग्राम के तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिन में तथा रात्रि में सैग्रिगेशन सम्बन्धि कार्य तथा लिगेसी वेस्ट के परिवहन सम्बन्धी कार्य में व्यवधान नही किया जायेगा। यदि व्यवधान किया गया तो व्यवधान के दिनों को उक्त 60 दिनों की अवधि में नहीं गिना जायेगा। 


8-:भविष्य में तिलोथ वार्ड नं 03 के उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्थल का प्रयोग पालिका हित एवं जनहित के अनुरुप वार्ड नं 03 की स्थानीय जनता के सुझाव के अनुसार भूमि का उपयोग किया जाएगा। तथा रोजगार होने कि स्थति मे वार्ड नं 03 के लोगो को वरियता प्रदान की जायेगी। 


9-:भविष्य में उक्त स्थल पर अपशिष्ट से सम्बन्धित कार्य नहीं किया जायेगा।


10-:उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्थल के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पूर्व में दिये गये निर्णय आदेश का अनुपालन पालिका एवं सभी पक्षो द्वारा किया जायेगा। 


11-: यह समझौता / सहमति नगर पालिका बाडाहाट एवं वार्ड नं 03 तिलोथ के शिष्ट मण्डल / वार्ड निवासी पर बाध्यकारी होगा।


12-:वार्ड नं 03 में पॉवर हाउस के निकट जो जमीन ठोस अपशिष्ट के लिए मिली थी उसके बाहर वायर क्रेट लगा कर सड़क के लेवल लाया जाया तथा लिगेसी वेस्ट की संग्रिगेशन से उत्पन्न खाद / मिट्टी को उक्त स्थल पर सड़क लेवल तक भरा जायेगा व उक्त स्थल पर उक्त वार्ड हेतु ठोस अपशिष्ट निस्तारण केन्द्र मशीन लगा कर प्रयोग में लाया जाएगा


13-:यह कि उपरोक्त शर्तों मे से जो भी पक्ष शर्तो का उल्लंघन करेगा पीडित पक्षकार सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

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