उत्तरकाशी-नगर पंचायत पुरोला में वितीय अनियमितता के आरोप में शासन ने अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी को पद से किया बर्खास्त
उत्तरकाशी।। नगर पंचायत पुरोला के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को शासन ने कार्यों में अनियमिताओं के चलते पद से बर्खास्त कर दिया है बताते चलें की जिलाधिकारी उत्तरकाशी की जांच आख्या शासन प्रेषित होने के बाद उक्त जांच आख्या के आधार पर हरिमोहन नेगी, अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला को शासन के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसके क्रम में अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला द्वारा अपना लिखित अभिकथन को शासन को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद शासन के पत्र संख्या-1/111429/2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को नगर पंचायत पुरोला में बरती गयी अनियिमितता के संबंध में हरिमोहन सिंह नेगी, अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला के साक्ष्यों के आधार पर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा दिनांक 16.07.2023 को अपनीआख्या शासन को उपलब्ध करायी गई। 2- जिलाधिकारी उत्तरकाशी की जांच आख्या अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला के अभिकथन तथा निदेशक, शहरी विकास निदेशालय की आख्या के क्रम में अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला के विरूद्ध निम्नवत आरोप
नगर पंचायत पुरोला में राज्य वित्त 15वाँ वित्त अवस्थापना विकास निधि इत्यादि मदों के तहत कराये गये कार्यों में अनियिमतता बरती गई। जिलाधिकारी उत्तरकाशी की जांच आख्या में नगर पंचायत पुरोला में राज्य वित्त 15वाँ वित्त अवस्थापना विकास निधि इत्यादि मदों के तहत कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में कतिपय कार्यों में माप पुस्तिका का न होना व कतिपय कार्यों में स्वीकृत कार्य के सापेक्ष अधिक भुगतान किया जाना पाया गया है। 07.02.2023 में उल्लेख किया गया है कि नये बोर्ड का गठन दिनांक 02.12.2018 को हुआ था। तत्समय में निकाय में राजकीय कार्य सम्पादन हेतु उपयोग योग्य वाहन उपलब्ध न होने के कारण स्वयं मेरे द्वारा निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड को पत्र संख्या - 104, दिनांक 15.12.2018 द्वारा निकाय हेतु राजकीय कार्य सम्पादन करने हेतु एक वाहन कय किये जाने की मांग की गयी है। जिसकी स्वीकृति / अनुमति तक प्राप्त नहीं हो पायी है। निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या - 4527 दिनांक 09 जनवरी 2019 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्वयं मेरे द्वारा पत्र संख्या 155, दिनांक 22.01. 2019 के माध्यम से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी को विभागीय वाहन संख्या- UK10GA0068 को निष्प्रयोज्य घोषित करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। उक्त अनुरोध करने के पश्चात् भी निकाय को वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया, तब मुझे विवश होकर अपने वाहन का ही राजकीय कार्यों के निर्वहन हेतु विशेष परिस्थितियों में निकाय हित एवं जनहित में उपयोग करना पड़ा। मेरे द्वारा निकाय को किसी भी प्रकार का अलग से किराये एवं मरम्मत हेतु देयक प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे मुझे व्यक्तिगत रूप से आर्थिक हानि ही हुई है। वाहन सं0-9398 तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पुरोला का निजी वाहन है, निकाय द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त वाहन का उपयोग विभागीय वाहन के उपयोग योग्य न होने के कारण अधिशासी अधिकारी द्वारा राजकीय कार्यों को सम्पादन करने में उक्त निजी वाहन का उपयोग जनहित में किया गया है।
शहरी विकास निदेशालय का कथन है कि नगर पंचायत, पुरोला द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार वाहन संख्या - UKTOGA0068, UK 10CA 0546, UK 10CA 0835 राजकीय वाहन हैं। उक्त के अतिरिक्त अभिलेखों के अनुसार नगर पंचायत पुरोला द्वारा वाहन संख्या-98889398 0439 तथा माठ अध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई गयी व्यक्तिगत वाहन संख्या यू0के0 07 डी०बी० 0333 तथा कुछ अन्य वाहनों में समय-समय पर डीजल / पेट्रोल भरवाया गया था। उपरोक्त अशासकीय वाहनों के अतिरिक्त एक और अशासकीय वाहन संख्या- यू0के0 07 सी0ए0 2020 को किराये के रूप में जुलाई 2020 से सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु रू0 9232 लाख का भुगतान किया गया। इस संबंध में निदेशालय / शासन से न तो कोई अनुमति प्राप्त की गयी है और न ही निदेशालय / शासन के संज्ञान में लाया गया है। उपरोक्त अशासकीय / व्यक्तिगत वाहनों में किन कारणों से समय-समय पर ईंधन भरवाया गया। इसका विवरण नगर पंचायत, पुरौला द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर पंचायत. पुरोला का उपरोक्त कृत्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 की सुसंगत धाराओं का उल्लघंन है व इससे नगर पंचायत पुरोला को रू0 117382.00 की वित्तीय हानि हुई है। उक्त आरोप के संबंध में अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला का अभिकथन / प्रत्युत्तर दिनांक 07.02.2023 को संतोषजनक नहीं पाया गया है। निजी वाहनों में ईंधन भरवाय जाने से नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुई तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली का उल्लंघन किया जाना पाया गया है।
उक्त आरोप के संबंध में अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला का अभिकथन / प्रत्युत्तर दिनांक 07.02.2023 को संतोषजनक नहीं पाया गया है। निजी वाहनों में ईंधन भरवाये जाने से नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुई तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अपर सचिव नवनीत पाण्डेय ने जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की जांच आख्या तथा हरिमोहन नेगी, अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला के लिखित अभिकथन एवं शहरी विकास निदेशालय की आख्या के आलोक में नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त तथा समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-48 (2) (क) व धारा-48 (2) (ख) के उपखण्ड ( 6 ) (7) (9) (10) व अधिनियम की धारा 94 तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 ( यथासंशोधित) के उल्लंघन किये जाने पर हरिमोहन नेगी, अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला उत्तरकाशी को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-48 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनको पद से हटाते हुये नगर पंचायत पुरोला के अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित किये जाने की महामहिम राज्यपाल से सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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