Breaking news-नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी, सुझाव और आपत्तियां मांगी
देहरादून।।उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) नुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर जगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का परक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगमों में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण एवं अवंटन निम्नवत प्रस्तावित करते है। नगर निगमों के नगर प्रमुखों के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है।
प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में निदेशक, - विकास विभाग, 31/62, राजपुर रोड़, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून को सम्बोधित करते हुये - की जानी चाहिये अथवा मेल आईडी directorudd@gmail.com पर प्रेषित की जानी चाहिए। केवल आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक एक सप्ताह के भीतर प्राप्त होंगे। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर अनुसार सुनवाई करते हुये अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर शासन को की जाएगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
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